राजस्थान सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएँ (Major Public Welfare Schemes of Rajasthan Government)

1. प्रस्तावना, वैधानिक ढाँचा एवं कटऑफ तिथि

राजस्थान सरकार द्वारा एक समावेशी कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना हेतु महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों, किसानों, श्रमिकों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वांगीण उत्थान के लिए विभिन्न फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

आधिकारिक कटऑफ तिथि एवं आधार दस्तावेज

* **कटऑफ तिथि (Cutoff Date)**: 31 मार्च 2024 / राज्य बजट 2024-25 एवं आर्थिक समीक्षा 2023-24 तक की अद्यतन आधिकारिक स्थिति। * **वैधानिक गारंटी ढाँचा**: 1. **राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023**: देश का पहला कानून जिसके तहत 125 दिन का रोजगार अधिकार (मनरेगा में 25 अतिरिक्त दिन या शहरी रोजगार) तथा न्यूनतम ₹ 1,000 प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वैधानिक गारंटी दी गई। 2. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% वार्षिक स्वतः वृद्धि**: अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष पेंशन राशि में 15% की वृद्धि (जुलाई में 5% तथा जनवरी में 10%) का अनिवार्य प्रावधान है। * **जन आधार एवं जन सूचना पोर्टल**: सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं का क्रियान्वयन 'जन आधार कार्ड' (एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान) के माध्यम से तथा पारदर्शिता हेतु 'जन सूचना पोर्टल' (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(2) के तहत) द्वारा किया जाता है।

2. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कल्याण योजनाएँ

(1) मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना (MNDY)

* **शुरुआत**: 2 अक्टूबर 2011। * **क्रियान्वयन संस्था**: राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMSCL)। * **दायरा**: समस्त राजकीय अस्पतालों (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज तक) में आने वाले अंतरंग (IPD) एवं बहिरंग (OPD) रोगियों को आवश्यक दवाइयां, सर्जिकल और सूचर्स शत-प्रतिशत निःशुल्क। * **वर्तमान स्थिति**: 1,800 से अधिक जीवनरक्षक दवाइयां एवं 900 से अधिक सर्जिकल आइटम्स निःशुल्क सूची में शामिल।

(2) मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना (MNJY)

* **शुरुआत**: 7 अप्रैल 2013 (विश्व स्वास्थ्य दिवस)। * **दायरा**: सभी सरकारी चिकित्सालयों में संपूर्ण आवश्यक पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जांचें (ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि) पूरी तरह निःशुल्क।

(3) मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY / पूर्व चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना)

* **परिवर्तित नाम एवं स्वरूप**: पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पुनर्गठित कर केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से एकीकृत करते हुए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (MAAY) के रूप में संचालित किया गया है। * **पात्रता**: - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC-2011), संविदाकर्मी, लघु एवं सीमांत किसान तथा कोविड अनुग्रह सूची के परिवारों का प्रीमियम 100% राज्य सरकार द्वारा देय। - अन्य गैर-पात्र परिवार नाममात्र वार्षिक प्रीमियम (₹ 850 प्रति वर्ष) देकर शामिल हो सकते हैं। * **लाभ**: संबद्ध राजकीय एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इनडोर उपचार तथा डे-केयर प्रक्रियाएं।

3. सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाएँ

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) द्वारा संचालित की जाती हैं:

(1) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

* **पात्रता**: 55 वर्ष या अधिक आयु की महिलाएं तथा 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष (पारिवारिक वार्षिक आय ₹ 48,000 से कम हो; बीपीएल/अंत्योदय हेतु आय सीमा में छूट)। * **न्यूनतम वैधानिक पेंशन राशि**: राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के अनुसार किसी भी श्रेणी में न्यूनतम पेंशन ₹ 1,000 प्रति माह निर्धारित (प्रतिवर्ष 15% स्वतः वृद्धि लागू)। 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर यह राशि ₹ 1,250 से ₹ 1,500 तक हो जाती है।

(2) मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

* **पात्रता**: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं जिनकी नियमित आय का कोई स्रोत न हो या वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 48,000 से कम हो। * **मासिक पेंशन स्लैब**: न्यूनतम ₹ 1,000 प्रति माह (आयु वर्ग अनुसार 55 से 60 वर्ष हेतु ₹ 1,000, 60 से 75 वर्ष हेतु ₹ 1,250 तथा 75 वर्ष से ऊपर ₹ 1,500 प्रति माह)।

(3) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

* **पात्रता**: किसी भी आयु का व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता (प्रमाणित विशेष योग्यजन), बौनापन (3 फीट 6 इंच से कम) अथवा प्राकृतिक रूप से हिजड़ापन से ग्रसित हो। * **लाभ**: न्यूनतम ₹ 1,000 से ₹ 1,500 प्रति माह पेंशन।

(4) पालनहार योजना

* **उद्देश्य**: अनाथ, निराश्रित, जेल में आजीवन कारावास भुगत रहे माता-पिता के बच्चों तथा विधवा/दिव्यांग माता-पिता के बच्चों का संस्थागतकरण रोकने हेतु पारिवारिक माहौल में लालन-पालन। * **संशोधित मासिक सहायता**: - अनाथ बच्चे: 0 से 6 वर्ष हेतु ₹ 1,500 प्रति माह; 6 से 18 वर्ष (विद्यालय अध्ययनरत) हेतु ₹ 2,500 प्रति माह। - अन्य श्रेणी के पात्र बच्चे: 0 से 6 वर्ष हेतु ₹ 750 प्रति माह; 6 से 18 वर्ष हेतु ₹ 1,500 प्रति माह। - वस्त्र, स्वेटर व जूते हेतु ₹ 2,000 प्रति वर्ष एकमुश्त वार्षिक अनुदान।

4. महिला कल्याण एवं बालिका प्रोत्साहन योजनाएँ

(1) मुख्यमंत्री राजश्री योजना / लाडली प्रोत्साहन योजना

* **उद्देश्य**: बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण, संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण और 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करना। * **लाभ संरचना**: बालिका के जन्म से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक कुल 6 किस्तों में ₹ 50,000 की वित्तीय सहायता: 1. प्रथम किस्त (जन्म पर): ₹ 2,500 2. द्वितीय किस्त (1 वर्ष पूर्ण टीकाकरण पर): ₹ 2,500 3. तृतीय किस्त (कक्षा 1 में प्रवेश पर): ₹ 4,000 4. चतुर्थ किस्त (कक्षा 6 में प्रवेश पर): ₹ 5,000 5. पांचवीं किस्त (कक्षा 10 में प्रवेश पर): ₹ 11,000 6. छठी किस्त (कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर): ₹ 25,000 * *नवीन नीति*: राज्य बजट में बालिकाओं हेतु नए सुरक्षा बॉण्ड आधारित लाडली प्रोत्साहन योजना का प्रावधान।

(2) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

* **शुरुआत**: नवंबर 2020 (प्रारंभ में 5 टीएसपी जिलों में, 2022 से संपूर्ण 33/50 जिलों में लागू)। * **पात्रता**: दूसरी संतान के जन्म पर गर्भवती एवं धात्री महिलाएं। * **वित्तीय लाभ**: कुल ₹ 6,000 की राशि 5 विभिन्न चरणों (गर्भावस्था जांच, प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, बच्चे का टीकाकरण व परिवार नियोजन साधन अपनाने पर) में डीबीटी द्वारा सीधे बैंक खाते में।

(3) मुख्यमंत्री कन्यादान / हथलेवा योजना

* **पात्रता**: बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, विशेष योग्यजन तथा विधवा माताओं की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर। * **सहायता राशि**: - सामान्य विवाह सहायता: ₹ 31,000 (बीपीएल परिवार) / ₹ 21,000 (अन्य आरक्षित)। - यदि कन्या 10वीं पास हो: ₹ 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन। - यदि कन्या स्नातक (Graduate) हो: ₹ 20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन (अधिकतम ₹ 51,000 तक)।

(4) आई-एम-शक्ति उड़ान योजना (Udan Yojana)

* **शुरुआत**: 19 दिसंबर 2021। * **लाभ**: राज्य की 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की समस्त किशोरियों एवं महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।

5. शिक्षा एवं विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनाएँ

(1) मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

* **विभाग**: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE)। * **दायरा एवं सीटें**: SC, ST, OBC, EWS, MBC एवं विशेष योग्यजन वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), RPSC (RAS/Sub-Inspector), REET, इंजीनियरिंग (IIT/JEE), मेडिकल (NEET), CLAT आदि की प्रतिष्ठित संस्थानों से निःशुल्क तैयारी हेतु 30,000 वार्षिक सीटें। * **पात्रता**: परिवार की वार्षिक आय ₹ 8 लाख से कम हो। गृह नगर से बाहर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आवास व भोजन हेतु ₹ 40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त सहायता।

(2) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

* **पात्रता**: राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं में आरबीएसई (RBSE) में न्यूनतम 65% अथवा सीबीएसई (CBSE) में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली SC, ST, OBC, EWS, अल्पसंख्यक छात्राओं को स्नातक में नियमित प्रवेश पर निःशुल्क स्कूटी।

(3) देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना

* **पात्रता**: राज्य के अति पिछड़ा वर्ग (MBC - गुर्जर, राइका-रेबारी, गड़रिया, बंजारा, गाडोलिया लोहार) की छात्राओं को उच्च शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने हेतु निःशुल्क स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि।

(4) मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं निःशुल्क ड्रेस योजना

* **बाल गोपाल योजना**: कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों व मदरसों के बच्चों को पोषण संवर्धन हेतु सप्ताह के सभी शैक्षणिक दिवसों में प्रार्थना सभा के बाद फोर्टिफाइड गर्म दूध वितरण (कक्षा 1-5 हेतु 150 मिली; कक्षा 6-8 हेतु 200 मिली पाउडर दूध)। * **निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना**: कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 2 सेट स्कूल ड्रेस कपड़ा तथा सिलाई हेतु ₹ 200 सीधे बैंक खाते में।

6. किसान, पशुपालक एवं कृषि कल्याण योजनाएँ

(1) मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

* **शुरुआत**: जुलाई 2021 (बिल माह मई 2021 से प्रभावी)। * **लाभ**: कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर ₹ 1,000 प्रति माह (अधिकतम ₹ 12,000 प्रति वर्ष) का प्रत्यक्ष अनुदान। मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत बिल शून्य या अत्यधिक कम हो जाता है।

(2) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना

* **संशोधित अनुदान दर**: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) से संबद्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को ₹ 5 प्रति लीटर बोनस/अनुदान सीधे बैंक खाते में दिया जाता है (पूर्व में यह ₹ 2 प्रति लीटर था)।

(3) मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना

* **दायरा**: प्रत्येक पशुपालक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं (गाय अथवा भैंस) का ₹ 40,000 प्रति पशु का निःशुल्क बीमा आकस्मिक मृत्यु या लंपी रोग से सुरक्षा हेतु।

(4) मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना

* **उद्देश्य**: कृषकों द्वारा अपने खेतों में स्वयं के उपयोग हेतु उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीजों का उत्पादन करना (प्रारंभ में 3 कृषि जलवायु खंडों में, वर्तमान में समस्त 10 एग्रो-क्लाइमैटिक जोन्स में लागू)।

7. रोजगार, श्रमिक एवं शहरी आजीविका योजनाएँ

(1) इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY)

* **शुरुआत**: 9 सितंबर 2022 (खानिया की बावड़ी, जयपुर से)। * **अधिकार**: मनरेगा की तर्ज पर राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में निवास करने वाले 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के परिवारों को 125 दिन का अकुशल/कुशल गारंटीशुदा रोजगार। * **जॉब कार्ड**: जन आधार कार्ड के माध्यम से शहरी जॉब कार्ड जारी किया जाता है।

(2) मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (बेरोजगारी भत्ता)

* **पात्रता**: राजस्थान के मूल निवासी स्नातक बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 2 लाख से कम हो। * **भत्ता दर**: पुरुष आशार्थियों को ₹ 4,000 प्रति माह तथा महिला, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर आशार्थियों को ₹ 4,500 प्रति माह (अधिकतम 2 वर्ष हेतु)। * **अनिवार्य शर्त**: राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे का कौशल प्रशिक्षण/इंटर्नशिप अनिवार्य।

8. विशेष सामाजिक समूह एवं संवेदनशील वर्ग कल्याण

(1) डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना

* **संशोधित प्रोत्साहन राशि**: सवर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति (SC) के मध्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देकर जातिगत छुआछूत मिटाने हेतु प्रोत्साहन राशि ₹ 5 लाख से बढ़ाकर ₹ 10 लाख कर दी गई है। * **भुगतान ढाँचा**: ₹ 5 लाख की 8 वर्ष हेतु संयुक्त सावधि जमा (Fixed Deposit) तथा ₹ 5 लाख दांपत्य जीवन के सामान हेतु संयुक्त बैंक खाते में अंतरित।

(2) मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

* **पात्रता**: कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चे। * **लाभ**: अनाथ बच्चों को ₹ 1 लाख एकमुश्त, 18 वर्ष तक ₹ 2,500 प्रति माह पेंशन, 18 वर्ष पूर्ण होने पर ₹ 5 लाख एकमुश्त सहायता तथा निःशुल्क आवासीय शिक्षा। विधवा महिलाओं को ₹ 1 लाख एकमुश्त व ₹ 1,500 प्रति माह आजीवन पेंशन।

9. राज्य योजना बनाम केंद्र प्रायोजित योजना (तुलनात्मक वर्गीकरण)

योजना का नाम स्वरूप (Category) वित्तपोषण अनुपात (Funding Ratio) नोडल विभाग
MNDY / MNJY राज्य योजना (State Scheme) 100% राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग राज्य योजना 100% राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
पालनहार योजना राज्य योजना 100% राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण राज्य योजना 100% राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग
जल जीवन मिशन (JJM) केंद्र प्रायोजित (Centrally Sponsored) 50 : 50 (केंद्र : राज्य) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHED)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केंद्र प्रायोजित 60 : 40 (केंद्र : राज्य) ग्रामीण विकास विभाग
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-2) केंद्र प्रायोजित 60 : 40 (केंद्र : राज्य) पंचायती राज विभाग
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता (IGNOAPS) केंद्र प्रायोजित केंद्र का अंश नियत, शेष राज्य वहन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता